कोरबा – जिले में 24 फरवरी से 31मई तक जिले में ध्वनि प्रदूषण यंत्रों लाउडस्पीकर पर होगी कार्यवाही ।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत वसंत ने
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल २ रायपुर द्वारा जारी हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा कार्यक्रम एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 01 मार्च से 28 मार्च 2025 तक एवं अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा 2025 के विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित होने के दौरान जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रां का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं तैयारी में व्यवधान को रोकने हेतु विद्यार्थियों के हित में छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 24 फरवरी 2025 से 31 मई 2025 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही विशेष परिस्थितयों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
यह आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है, आपको बता दें कि कमला नेहरू कॉलेज के ठीक सामने मस्जिद है, जिसमें प्रतिदिन अजान होती है, जिसमें अभी तक कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है, आपको बता दें कि अजान को किसी प्रकार कोई भी परीक्षा से मतलब नहीं होता है,अभी हाल ही में एल एल बी की परीक्षा हुई है जिसमें छात्रों ने बताया कि , उनको परीक्षा के समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लाउडस्पीकर की वजह से। यूं तो जिला प्रशासन मस्जिद के लाउडस्पीकर को अभी तक बंद नहीं करा पाई है, अब देखना यह है कि अपने आदेश का पूर्ण रूप से पालन कराने के लिए कलेक्टर साहब अजीत वसंत इन मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर पर भी कार्यवाही कर पाते हैं, या सिर्फ छोटे मोटे डीजे,या हिन्दू मंदिरों के लिए ही यह आदेश जारी होंगे।