रायपुर : उपभोक्ताओं अथवा मरीजों को दवा खरीदी पर छूट देने का प्रचार करने वाली मेडिकल दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. छूट का प्रचार करना फार्मेसी अधिनियम का उल्लंघन एवं अवैध है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल ने समस्त मेडिकल दुकानों के लिए एडवाइजरी जारी की है.
छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी परिषद को सूचना मिली थी कि कुछ मेडिकल दुकान संचालक उपभोक्ताओं अथवा मरीजों को उनसे दवा खरीदने के लिए आकर्षित करने अपने परिसर में बोर्ड लगाते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से दवा खरीदी पर छूट का भी प्रचार कर रहे हैं। एडवाइजरी में स्पष्ट कहा गया है कि पंजीकृत फार्मासिस्टों से ऐसी गतिविधि पर आपत्ति करने की अपेक्षा की जाती है.
फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत बनाए गए फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 (Pharmacy Practice Regulation 2015) के अध्याय 7 और 8 (Chapter 7 and 8) के अनुसार यह कृत्य अनैतिक (Unethical) और अवैध (Illegal) है। पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा उक्त प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उनका पंजीकरण रद्द या निलंबित (License Suspension or Cancellation) करने की कार्रवाई की जा सकती है. वहीं अधिनियम के तहत मेडिकल स्टोर को भी दंडित (Penalized) किया जाएगा.