कोरबा : कटघोरा थाना के जटगा चौकी क्षेत्र इलाके में वर्ष 2020 को घर से निकली एक छात्रा की हत्या के मामले में अब जाकर निर्णय हुआ है। कटघोरा एडीजे ने आरोपी लखन यादव को आजीवन कारावास के साथ 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीजे जयदीप गर्ग के कोर्ट ने बुधवार की शाम यह फैसला सुनाया। खबर के अनुसार बोधराम कुर्रे द्वारा 18 वर्षीय पुत्री को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 26 जून 2020 को सुबह घर से कहीं चली गई थी। आसपास में रिश्तेदारों से पता करने पर कोई जानकारी नहीं मिली।
11वीं तक पढ़ाई-लिखाई करने के बाद छात्रा आगे की शिक्षा प्राप्त कर रही थी। पुलिस ने इस घटना पर गुम इंसान क्रमांक 21/20 कायम किया। विपिन जायसवाल ने चौकी जटगा में बताया कि एक-दो दिन से इस तरह की अफवाह चल रही है कि रावा रोड जामपानी जंगल में किसी लडक़ी का कंकाल सरई पेड़ में लटका हुआ है। कुछ लोगों के साथ जाकर देखा गया तो इस तरह की स्थिति पाई गई। पंचनामा और जांच के बाद पाया गया कि संदेही अभियुक्त लखन यादव के द्वारा पीडि़ता को घर से भगाकर ले जाया गया। जामपानी के जंगल में अपने भाई जगमोहन के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों पर 302, 34 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया। युवती अनुसूचित जाति की थी इसलिए एक्ट्रोसिटी एक्ट की धारा जोड़ी गई।
कोर्ट में मामले का विचारण किया गया। बयानों का परीक्षण भी हुआ। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि अभियोजन ने अभियुक्त लखन यादव की दोषसिद्धि के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए वह प्रथम दोषसिद्धि प्रतीत होती है। उक्तानुसार कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया। 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी शामिल की गई और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी। प्रकरण में रमेश यादव ने पैरवी की।